DL या इंश्योरेंस, 31 दिसंबर तक अपडेट कराना जरूरी, नहीं तो इतना जुर्माना कि भूल जाएंगे ड्राइविंग

Validity of Motor Vehicle Documents: कोरोना संकट के बीच वाहन के कागजातों (ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इत्यादि) के फेल करने पर जुर्माना से दी जा रही छूट 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो रही है. ऐसे में फेल हुए कागजातों को हर हाल में 31 दिसंबर से पहले अपडेट करा लेना होगा. नहीं तो वैलिडिटी फेल कागजातों को जुर्माने के साथ अपडेट किया जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2020 5:15 PM

कोरोना संकट के बीच वाहन के कागजातों (ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इत्यादि) के फेल करने पर जुर्माना से दी जा रही छूट 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो रही है. ऐसे में फेल हुए कागजातों को हर हाल में 31 दिसंबर से पहले अपडेट करा लेना होगा. नहीं तो वैलिडिटी फेल कागजातों को जुर्माने के साथ अपडेट किया जाएगा.

एमवीआई केके त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और दूसरे परिवहन से जुड़े कागजात जो फेल हो गए थे, उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपडेट करा लेना होगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का फाइन नहीं लिया जाएगा. 31 दिसंबर के बाद फेल कागजातों पर फाइन के साथ अपडेट किया जाएगा.

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के दौरान ऑफिस के बंद रहने से परिवहन से संबंधित बहुत से काम नहीं हो सके. ऐसे में बिहार सरकार ने फेल हुए कागजातों को फाइन फ्री करने का फैसला लिया था. इधर, जिला परिवहन कार्यालय के डीएल काउंटर पर भीड़ बढ़ी है, लेकिन अन्य काउंटरों पर अधिक लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं.

पटना में पिछले 14 दिनों में 5200 लोगों ने जिला परिवहन कार्यालय में अपने डीएल को अपडेट कराया, जबकि नवंबर में यह संख्या 9938 तक रही थी. वहीं, अन्य कागजातों को अपडेट करवाने के मामले उनसे आधे से भी कम रहे.

इनमें आरसी रिन्यूअल, वाहन ट्रांसफर और री-रजिस्ट्रेशन जैसे काम शामिल हैं. हालांकि नये वाहनों के बिक्री और रजिस्ट्रेशन में तेजी दर्ज की गयी है. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और वाहन बीमा को अपडेट कराने जैसे काम भी धीमे हैं जो डीटीओ कार्यालय के बाहर किये जाते हैं.

Posted By: utpal kant

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