बिहार में 81 नगरपालिकाओं के लिए वोटर लिस्ट वार्ड गठन के बाद होगी जारी, 23 जून तक तैयार होगी मतदाता सूची

Bihar News: 70 पूर्ववत नगरपालिकाओं में वार्ड पहले से गठित है. इसको देखते हुए फिलहाल 144 नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने का ही निर्देश दिया गया है. शेष 101 में 81 नगरपालिकाओं में वार्ड गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | April 30, 2022 10:09 AM

पटना. सूबे में इस साल 245 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 114 नगर निकायों की मतदाता सूची 23 जून तक तैयार हो जायेगी. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक विधानसभा सूची का वार्डवार विखंडन शनिवार से शुरू हो रहा है. लेकिन, शेष 101 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार होने में अभी वक्त लगेगा. बचे 101 नगर निकायों में से 81 नगरपालिकाओं के लिए 30 जून, 2022 तक वार्ड गठन होने के पश्चात ही मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी होगा. ऐसे में नगर निकाय चुनाव जुलाई-अगस्त में भी संभव नहीं दिख रहा है. जानकारी के मुताबिक सूबे में अब तक 74 नये नगरपालिकाओं के वार्ड गठन का ही कार्य पूरा हो सका है.

23 जून तक तैयार होगी मतदाता सूची

70 पूर्ववत नगरपालिकाओं में वार्ड पहले से गठित है. इसको देखते हुए फिलहाल 144 नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने का ही निर्देश दिया गया है. शेष 101 में 81 नगरपालिकाओं में वार्ड गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही है. शेष 20 नगर पालिकाओं की मतदाता सूची को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर या तकनीकी पेच फंसा है.

संबंधित वार्ड में ही रखें मतदान केंद्र

आयोग ने निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी वार्ड का मतदान केंद्र उसी वार्ड में रखा जाये. किसी भी परिस्थिति में एक वार्ड के मतदाता को दूसरे वार्ड के मतदान केंद्र से संबद्ध नहीं किया जायेगा. ऐसी गलती मिलने पर निबंधन पदाधिकारी एवं संलग्न कर्मियों पर आयोग के स्तर से कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

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एसडीओ तैयार करेंगे सूची, कमिश्नर-डीएम करेंगे पर्यवेक्षण

आयोग ने नगर निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीओ को देते हुए उनको निबंधन पदाधिकारी बनाया है. पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह जिलाधिकारी को दी गयी है. आयोग के निर्देश के मुताबिक नगर निकाय के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को रिवाइजिंग ऑथोरिटी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा. नगर निकाय की मतदाता सूची तैयार करने के लिए विधानसभा की मतदाता सूची से नाम लेकर वार्डवार प्रारूप तैयार किया जायेगा. जिन व्यक्तियों के नाम विधानसभा की सूची में नहीं है, उनके दावे पर जांच के बाद विचार किया जायेगा.

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