पटना. नये श्रम कानून के तहत अब राज्य के कारखानों में काम करने वाले सभी कामगारों को एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम करना होगा. इससे अधिक काम लेने की अनुमति फैक्ट्री संचालकों को नहीं होगी. इस तय अवधि में भी कामगार से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे का काम कराया जा सकेगा. वहीं, काम कराते समय पांच घंटे के बाद कामगारों का हर हाल में आधे घंटे का ब्रेक दिया जायेगा. विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी किया गया है.
वेतन के साथ काम के घंटे और वार्षिक अवकाश तय
श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि सप्ताह में 48 घंटे के अनुसार एक दिन में आठ घंटे ही कामगार काम कर सकेंगे. इससे अधिक काम कराया गया, तो कामगारों को वेतन की साधारण दर की दोगुना दर से वेतन देना होगा. एक दिन में कामगारों से 12 घंटे का काम तभी कराया जा सकेगा. जब वह अनिवार्य सेवा से जुड़ा रहेगा. मिलने वाले अवकाश की सूची फैक्टरी परिसर में सार्वजनिक स्थानों पर लगाना होगा.
500 कामगार वाली फैक्टरी में होंगे सुरक्षा अधिकारी
जिस फैक्टरी में 500 कामगार होंगे, वहां एक सुरक्षा अधिकारी बहाल किये जायेंगे. इससे अधिक कामगार होने पर अतिरिक्त कामगारों की बहाली की जायेगी.खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में 250 कामगारों पर ही एक सुरक्षा अधिकारी बहाल होंगे. साथ ही सुरक्षा समिति गठित की जायेगी, जिसमें नियोक्ता के अलावा कामगारों का प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे.
Posted by: Radheshyam Kushwaha