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यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत, मदुरै कोर्ट ने 15 दिन और बढ़ायी रिमांड

यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मनीष कश्यप को एक बार फिर मदुरै कोर्ट से राहत नहीं मिली है. तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड बढ़ा दी है. इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मदुरै कोर्ट से मनीष कश्यप की रिमांड की मांग की थी.

पटना. यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. मनीष कश्यप को एक बार फिर मदुरै कोर्ट से राहत नहीं मिली है. तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने 15 दिन की रिमांड बढ़ा दी है. इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मदुरै कोर्ट से मनीष कश्यप की रिमांड की मांग की थी. इसके बाद 5 अप्रैल को कोर्ट ने 19 अप्रैल तक के लिए मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में भेजा था. इस दौरान यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया.

अब तक नाउम्मीदी ही मिली

मनीष कश्यप को अब तक सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. मनीष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अलग-अलग राज्यों के मुकदमों को क्लब किए जाने की मांग की थी. साथ ही जमानत की अर्जी भी लगायी थी. याचिका में यह भी गुहार लगायी गयी थी कि कोर्ट पुलिस को कठोर कार्रवाई रोक देने का निर्देश निर्गत करे. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि किसी कठोर कार्रवाई से फिलहाल राहत के लिए निर्देश नहीं दिए जा सकते. कोर्ट ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा है. सुनवाई में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी बात अदालत में रखी है.

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद, 21 को है सुनवाई

मनीष कश्यप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी. यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के साथ हिंसा मामले में फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है. इस मामले में तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने कई मामले दर्ज किए है. इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई भी मनीष कश्यप को लेकर पूछताछ कर चुकी है. जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष को लेकर यहां से गई थी.

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