पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को संदेशखाली जाने की इजाजत दे दी. विधायक शंकर घोष भी साथ जा सकते हैं. हालांकि, अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी कार्यकर्ता या समर्थक क्षेत्र में प्रवेश न कर सके. पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के सोमवार के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी. मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए भाजपा नेता को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी है.
संदेशखाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी व शंकर घोष
कलकत्ता हाईकोर्ट की अनुमति के बाद शुभेंदु अधिकारी व शंकर घोष संदेशखाली पहुंच गये. वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि संदेशखाली में सब कुछ बदल जाएगा. शांति लौट आएगी. शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि संदेशखाली के लोग चाहते है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि संदेशखाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी व माकपा नेता को संदेशखाली जाने से रोका