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Chhattisgarh Accident: उठ गया सिर से माता-पिता का साया, कवर्धा हादसे में अनाथ हुए बच्चों को मिली ‘विधायक मां’

Chhattisgarh Accident: छत्तीसगढ़ सड़क हादसे में अनाथ हुए बच्चों को लेकर विधायक भावना बोहरा ने कहा है कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है, उनकी शिक्षा और शादी तक का खर्चा उठाउंगी. साथ ही उन्हें नौकरी दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा.

By Pritish Sahay | May 22, 2024 8:50 AM

Chhattisgarh Accident: छत्तीसगढ़ सड़क हादसे में मारे गए लोगों के अनाथ हुए बच्चों के दुख को तो कोई कम नहीं कर सकता है. लेकिन उनकी जरूरतों को पूरा करने और देखभाल करने के लिए उन्हें अब ‘विधायक मां’ मिल गई हैं. हादसे में मृतकों के बच्चों को विधायक भावना बोहरा ने गोद लेने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इन बच्चों की शिक्षा, रोजगार और विवाह समेत तमाम जिम्मेदारी वो उठाएंगी. बता दें, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को एक मालवाहक वाहन के घाटी में गिर जाने से 19 लोगों की मौत हो गई थी.

विधायक मां ने ली अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी
बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पीड़ितों से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह हृदय विदारक घटना है.क्षेत्र की जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी दुखी हूं. शोक संतप्त परिजनों से बात कर मैं व्यथित हूं.  उनके दुख में हम सभी उनके साथ खड़े हैं. सीएम साय ने पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. बोहरा ने कहा कि मैंने यह भी कहा है कि इसका खर्च उठाऊंगी. गांव के जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है, उनकी शिक्षा और शादी तक का खर्चा उठाऊंगी. विधायक ने यह भी कहा कि हम उन्हें नौकरी दिलाने का भी प्रयास करेंगे.

मालवाहक वाहन का मालिक और चालक गिरफ्तार
इधर, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में सोमवार को मालवाहक वाहन के घाटी में गिर जाने से 19 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने वाहन मालिक और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुकदूर थाना क्षेत्र के निवासी वाहन मालिक रामकृष्ण साहू और चालक दिनेश यादव को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. पल्लव ने बताया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (तेज वाहन चलना), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) और 304 (गैर इरादतन हत्या) तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मालिक ने कथित तौर पर लोगों को लाने-ले जाने के लिए अपना मालवाहक वाहन किराए पर दिया था. उन्होंने बताया कि वह इस बात से अवगत था कि बंजारी घाट पर सड़क संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी है तथा वाहन पर अत्यधिक भीड़ होने से उस पर नियंत्रण खो सकता है, इसके बावजूद वाहन चालक ने 35 लोगों को बैठाया और जरूरत से ज्यादा सामान लाद दिया. पल्लव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

कैसे हुआ था हादसा
दरअसल तेंदूपत्ता संग्राहकों के एक समूह को ले जा रहा पिकअप वैन सोमवार दोपहर कुकदूर पुलिस थाना क्षेत्र में बंजारी घाट पर घाटी से नीचे गिर गया था. इस घटना में 15 महिलाओं और तीन नाबालिग लड़कियों सहित 19 आदिवासियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. मृतकों में से 17 सेमरहा गांव के निवासी थे तथा दो अन्य आसपास के गांवों के थे. वहीं घटना के बाद प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. यह सहायता ऐसे मामलों में जिला प्रशासन की ओर से प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होगी. भाषा इनपुट के साथ

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