Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को अभी रहना होगा तिहाड़ में, न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी
Delhi Excise Policy Case: एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत नहीं मिली है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है.
Delhi Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
ईडी को 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब
अरविंद कजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था
दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे.
21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई तब की थी, जब हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था.
क्या है मामला
गौरतलब है कि यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार तथा धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. इसी मामले में अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी ईडी ने कार्रवाई की है.