Delhi News: AAP विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा को कोर्ट ने माना दोषी, 21 सितंबर को सजा का ऐलान

Delhi News: विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और विधायक संजीव झा समेत अन्य 15 दोषियों के खिलाफ कोर्ट 21 सितंबर को सजा सुनाएगी. बता दें, साल 2015 में दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था. हमले के दौरान बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन धावा बोलते हुए थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की.

By Pritish Sahay | September 12, 2022 9:35 PM

Delhi News: दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को 7 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है. आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों विधायकों को गैरकानूनी तरीके से जमा हुई भीड़ का हिस्सा बनने, पुलिस बल पर हमला और हमले के लिए उकसाने के मामले में दोषी माना है. कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा समेत अन्य 15 लोगों को भी इस मामले में दोषी करार दिया है.

21 को होगा सजा का ऐलान: विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और विधायक संजीव झा समेत अन्य 15 दोषियों के खिलाफ कोर्ट 21 सितंबर को सजा सुनाएगी. गौरतलब है कि, साल 2015 में दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था. हमले के दौरान बेकाबू भीड़ ने बुराड़ी पुलिस स्टेशन धावा बोलते हुए थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की. आप विधायकों समेत भीड़ का आरोप था कि पुलिस अगवा करने के एक मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है.

कोर्ट ने कही ये बात: दिल्ली की अदालत ने आप विधायकों समेत अन्य 15 लोगों को इस मामले में कसूरवार मानते हुए कहा कि दोनों विधायक मामला को शांत करने की बजाए भीड़ को उसका रहे थे. अदालत ने कहा कि मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाहों ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक भीड़ इकट्ठा कर पुलिस को डराने का प्रयास किया जा रहा था.

विधायकों ने दी यह दलील: वहीं, इस मामले में विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और विधायक संजीव झा का कहना है कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था. बचाव पक्ष के वकील ने भी कोर्ट में दलील दी कि, दोनों विधायक भीड़ को शांत करने पहुंचे थे. वहीं, पुलिस का कहना है कि विधायकों ने भीड़ को उकसाया जिसके बाद पथराव भी हुआ.

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