Aam Aadmi Party: ‘आप’ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का मिला आदेश

Aam Aadmi Party: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है. दफ्तर खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक का समय दिया है.

By Pritish Sahay | March 5, 2024 7:37 AM
an image

Aam Aadmi Party: सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका मिला है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अपना ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है. दफ्तर खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक का समय दिया है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगामी आम चुनावों को  देखते हुए कोर्ट आम आदमी पार्टी को उस भूखंड पर स्थित अपना राजनीतिक कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय देता है, जिसे जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था.

Aam Aadmi Party: हाई कोर्ट ने भी जताई थी नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भूमि एवं विकास कार्यालय से कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर विचार करने और 4 सप्ताह के भीतर अपना फैसला बताएं. गौरतलब है कि इससे पहले इसी मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने को कहा था.

कार्यालयों के वास्ते भूमि के आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) से संपर्क करे. पीठ ने कहा कि हम एल ‘एंल एंड डी ओ से आवेदन पर विचार करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय करने का अनुरोध करेंगे. पीठ ने कहा कि ‘आप’ के पास जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है. सिंघवी ने कहा कि वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है. हमें बदरपुर में जमीन दी गई है, जबकि बाकी अन्य को बेहतर स्थानों पर जगह दी गई हैं. भाषा इनपुट से साभार

Also Read: PM Modi: लालू यादव के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा- पूरा देश मेरा परिवार, BJP नेताओं ने X पर बदला नाम

Exit mobile version