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AIIMS सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में 2 साल कैद की सजा के खिलाफ AAP विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली HC में लगाई अर्जी

AAP MLA Somnath Bharti Convicted And Sentenced In Assaulting AIIMS Security Staff Case एम्स के सुरक्षा कर्मी के साथ बदसलूकी करने के मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया है. आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. बता दें कि सोमनाथ भारती को मंगलवार को जेल भेजा गया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2021 3:35 PM
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AAP MLA Somnath Bharti Convicted And Sentenced In Assaulting AIIMS Security Staff Case एम्स के सुरक्षा कर्मी के साथ बदसलूकी करने के मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) का रुख किया है. आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. बता दें कि सोमनाथ भारती को मंगलवार को जेल भेजा गया था.

दरअसल, अगर हाईकोर्ट ने भी सोमनाथ भारती की सजा को बरकरार रखा, तो फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखने पर आप विधायक सोमनाथ भारती की विधायकी जाने के साथ-साथ वह छह साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हों जाएंगे. इससे पहले कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक को जेल भेज दिया था.

बता दें कि सोमनाथ भारती को एम्स में सुरक्षाकर्मी से 2016 में की गई मारपीट के मामले में जेल भेजा गया है. 23 जनवरी को इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और 2 साल की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की थी. लेकिन, सेशन कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमनाथ भारती को जेल भेज दिया. सोमनाथ भारती को दंगा कराने और अवैध रूप से लोगों को जुटाने एवं प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है.

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Upload By Samir Kumar

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