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श्रद्धा मर्डर केस की नहीं होगी CBI जांच, याचिका खारिज, आफताब ने कोर्ट में कहा-वह बस हीट ऑफ मोमेंट था

आफताब पूनावाला को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकने के आरोप में 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है.

By Rajneesh Anand | November 22, 2022 12:34 PM

Shraddha murder case : श्रद्धा मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से संबंधित याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हमें एक भी ऐसा कारण नहीं दिख रहा जिसके आधार पर इस याचिका पर सुनवाई की जाये, इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी जिसमें श्रद्धा मर्डर केस की जांच पुलिस के हाथों से लेकर सीबीआई को सौंपे जाने की अपील की गयी थी.

पाॅलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी

आज श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब की रिमांड दिल्ली कोर्ट ने चार दिनों के लिए बढ़ा दी है. साथ ही कोर्ट ने आफताब की पाॅलीग्राफ टेस्ट की अनुमति भी दे दी है. आफताब पूनावाला को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकने के आरोप में 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है.

तालाब में फेंके शव के टुकड़े

आफताब को मंगलवार की सुबह साकेत कोर्ट में पेश किया गया था. पूनावाला के वकील ने बताया कि उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उस तालाब की खोज शुरू की है जहां उसने शव के टुकड़े फेंके थे. वकील ने जानकारी दी है कि उसने उस तालाब का एक स्केच दिया है जहां उसने श्रद्धा के शरीक के टुकड़ों को फेंका है.

बस हीट आॅफ मोमेंट था

आफताब ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली उसके लिए नयी जगह है, इसलिए वह जगह को पहचान नहीं पायेगा. वह पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहा है, ताकि जांच सही से हो सके. उसने कहा कि जो कुछ हुआ वह बस हीट आॅफ मोमेंट था, जानबूझकर किया गया कुछ भी इसमें नहीं था.

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