Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कोरोना संकट के कारण बंद पड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू की जा रही है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दो बड़ी घोषणाएं की. पहली यह कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की नगरी अयोध्या जी को शामिल किया गया है. वहीं, लोगों की मांग देखते हुए ईसाईयों के एक चर्च को भी तीर्थ यात्रा योजना के रूट में शामिल किया गया है.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक हजार तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था तीन दिसंबर को दिल्ली से अयोध्या से लिए रवाना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेश शुरू हो गया है. पिछले महीने दिल्ली कैबिनेट में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या ज्यादा हुई तो और भी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं. किसी को भी योजना के लाभ के लिए परेशान नहीं होना है.
We have also added Velankanni Church in Tamil Nadu to the list of pilgrimage sites covered under this free pilgrimage scheme for senior citizens of Delhi: CM and AAP leader Arvind Kejriwal
— ANI (@ANI) November 24, 2021
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मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ दिल्ली (NCT) के निवासी उठा सकते हैं.
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आवेदक की उम्र 60 साल होनी चाहिए. (1 जनवरी को 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए)
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आवेदक या जीवनसाथी केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय निकायों में कार्यरत ना हों.
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पहले की किसी योजना के लाभुक को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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आवेदन करने वाले के अटेंडेंट की आयु कम से कम 21 साल हो.
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ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.delhigovt.nic.in/) पर लॉग इन करें.
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Registration at e-District Delhi के नीचे New User क्लिक करें.
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आधार कार्ड या वोटर कार्ड के ऑप्शन को चुनकर नंबर डालें.
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इसके बाद एक फॉर्म में जरूरी जानकारियां और स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करें.
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आवेदन पत्र जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड याद कर लें.
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साइट पर लॉग इन करके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन सब्मिट करें.
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सेल्फ डेक्लेरेशन के साथ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आवेदन.
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आवेदक और उसके जीवनसाथी का चिकित्सा प्रमाण पत्र.
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मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र.
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दिल्ली वोटर आईडी कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी.
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निवास प्रमाण पत्र.
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