दिल्ली में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 990 नये मामले, संक्रमितों की संख्या 20 हजार से पार
Coronavirus blasts in Delhi : दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. 24 घंटे में 990 नये मामले सामने आये हैं और इसी के साथ सोमवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 20,834 हो गए. संक्रमण से मरने वालों की संख्या 523 हो गई है.
नयी दिल्ली : दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. 24 घंटे में 990 नये मामले सामने आये हैं और इसी के साथ सोमवार को संक्रमण के मामले बढ़कर 20,834 हो गए. संक्रमण से मरने वालों की संख्या 523 हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि 11,565 लोग अब भी संक्रमित हैं वहीं 8,746 मरीज उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में रविवार को एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 1,295 मामले सामने आये थे.
केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन में दी ढील
अगले चरण की रियायतों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दो महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली में नाई की दुकानें और सैलून फिर खुलेंगे जबकि स्पा फिलहाल बंद रहेंगे तथा निरुद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा.
चार-पहिया, दो-पहिया वाहनों, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों में सवार होने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा. केजरीवाल ने कहा कि अब तक, बाजारों में दुकानों को सम- विषम योजना के आधार पर खोलने की अनुमति दी जा रही थी लेकिन केन्द्र के नये दिशा-निर्देशों में इस तरह के प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है.
केजरीवाल ने कहा कि अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार यदि दुकान के बाहर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के नियम का पालन नहीं किया जाता है तो अधिकारी उस दुकान को बंद करा देंगे.
इस आदेश के मुताबिक सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद ही रहेंगे. होटल और आतिथ्य सेवाएं भी बंद रहेंगी लेकिन जिनका संबंध सरकारी सेवाओं से होगा,वे इस पाबंदी से मुक्त रहेंगी.
रेस्तरां को केवल डिलीवरी और खाने-पीने की चीजें पैक कराकर देने की अनुमति होगी. वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. एक अधिकारी ने कहा कि आठ जून को जब अनलॉक-1 प्रभावी होगा, तब शहर में और गतिविधियों की इजाजत देते हुए नये आदेश जारी किये जाएंगे.
दिल्ली मेट्रो की सेवाएं निलंबित रहेंगी. ये घोषणाएं तब की गयी हैं जब देश चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 लॉकडाउन से बाहर आ रहा है. कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा दी गयी रियायतें लागू करेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में उद्योगों के कामकाज पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
निरुद्ध क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन बना रहेगा. जिलाधिकारी निरुद्ध क्षेत्रों को तय करेंगे… निरुद्ध क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की इजाजत होगी. आदेश के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक और धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य जमावड़े पर पाबंदी रहेगी.
सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. बसों में 20 ही यात्रियों के सवार होने संबंधी कदम एक दूसरे से दूरी बना कर रखने के लिए जारी रहेगा. सचिव ने आदेश में कहा, बसों के अलावा, अन्य साधनों से यात्रियों का आना-जाना तो होगा लेकिन हर यात्री के उतरने ड्राइवर बैठने की जगह को संक्रमण मुक्त करेगा.
जहां भी निर्माणस्थल पर श्रमिक उपलब्ध होंगे या दिल्ली के अंदर से ही लाये जा सकेंगे तभी निर्माण कार्य की अनुमति होगी. विवाह कार्यक्रम में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी जबकि अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
सरकारी आदेश के अनुसार, रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन किसी व्यक्ति को अपना कार्य करने से नहीं रोकेगा, बशर्ते नये दिशा-निर्देशों में उसकी अनुमति हो. आदेश में कहा गया है, रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कोई भी कहीं आ-जा नहीं सकेगा. जरूरी सेवाएं अपवाद होंगी.
उसमें कहा गया है, 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह है, वे बस जरूरी एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों से बाहर निकल सकते हैं.