दिल्लीवालों को मिली बड़ी राहत : खत्म हुआ वीकेंड कर्फ्यू और ऑड-ईवन सिस्टम, डीडीएमए की बैठक में फैसला
बार, रेस्तरां और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे.
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वालों को बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड-इवन सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया गया है. हालांकि, नाइट कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा. इसके साथ ही, बार, रेस्तरां और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे.
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. डीडीएमए की अगली बैठक में स्कूलों को खोलने पर विचार होगा. शादियां अधिकतम 200 लोगों या 50% क्षमता के साथ होंगी. बार, रेस्तरां और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे.
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। DDMA की अगली बैठक में स्कूलों को खोलने पर विचार होगा। शादियां अधिकतम 200 लोगों या 50% क्षमता के साथ होंगी। बार, रेस्तरां और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ काम करेंगे: सूत्र
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 27, 2022
वहीं, डीडीएमए के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने बताया कि नाइट कर्फ्यू पहले की ही तरह जारी रहेगा. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी.
अधिकारी ने आगे बताया कि दिल्ली में ऑड-इवन सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ कामकाज हो सकेगा.
कहां मिलेगी राहत, कहां रहेगी पाबंदी जारी
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स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे. इस पर डीडीएमए की अगली बैठक में फैसला किया जाएगा.
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नाइट कर्फ्यू पहले की ही तरह जारी रहेगा.
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ऑड-ईवन नियम खत्म होंगे.
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शादी समारोह में भी 200 लोगों के शामिल होने पर छूट मिलेगी.
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बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
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50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे.
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दिल्ली के सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
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कोविड संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा.
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फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
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नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाएगा.