Delhi coaching accident update: पिछले शनिवार को राजधानी दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे का मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है. बुधवार 31 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में कोचिंग हादसे मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई 3 छात्रों की मौत पर आला अधिकारियों और संबंधित अफसरों को जमकर फटकार लगाई. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस मामले में MCD के अधिकारियों की जांच हुई? वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्र कोचिंग संस्थानों से अपनी पुख्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. बीते एक से दो दिनों में कुछ कोचिंग संचालकों ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा.
हादसे की वजह क्या?
इस दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार 29 जुलाई को दिल्ली के मुख्य सचिव ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग संस्थान ने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके साथ ही संस्थान में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस रिपोर्ट में संस्थान पर कई सवाल उठाए गए हैं।
घटना के बाद क्या हुई कार्रवाई?
इस दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप में केस दर्ज किया। रविवार 28 जुलाई को दोनों दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तारी किया। अरेस्ट किए गए 5 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन सभी 5 आरोपियों को सोमवार 29 जुलाई दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था।
100 से अधिक कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई
घटना के बाद दिल्ली MCD प्रशासन की ओर से कोचिंग सेंटर के पास से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी के साथ नगर की टीम ने बेसमेंट से संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की है. प्रशासन की ओर से करीब 75 कोचिंग केंद्रो को नोटिस दिए जा चुके हैं। 35 केंद्रों को बंद किया गया है और 25 संस्थाओं को सील कर किया गया है।