‘गलती से चार्जशीट में जुड़ गया था मेरा नाम’, आप सांसद संजय सिंह का दावा- ईडी ने पत्र लिखकर जताया खेद

आम आदमी पार्टी नेता सह राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि दिल्ली आवकारी मामले मे‍ं ईडी की चार्जशीट में उनका नाम गलती से आ गया था. वहीं इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में आप सांसद संजय सिंह का नाम गलती से आने से साफ है कि पूरा मामला फर्जी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 3, 2023 4:16 PM
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दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने अपनी दायर चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सह राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी शामिल कर लिया था. इस मामले में संजय सिंह ने दावा किया है कि अब खुद ईडी उन्हें पत्र लिखकर खेद जता रही है. संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने माना है कि उनका नाम चार्जशीट में गलती से जुड़ गया है. गौरतलब है कि संजय सिंह का नाम इस मामले में जोड़े जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो ईडी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे.

सीएम केजरीवाल ने कहा- पूरा मामला फर्जी: वहीं, इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शराब का पूरा मामला फर्जी है, जो अब साबित हो गया है. केजरीवाल ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में आप सांसद संजय सिंह का नाम गलती से आ गया था. उन्हें सवाल पूछते हुए कहा कि क्या गलती से चार्जशीट में किसी का नाम आ जाता है.. उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि पूरा मामला फर्जी है.

संजय सिंह ने लिखा पत्र: वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा तथा सहायक निदेशक जोगेंद्र सिंह पर अभियोजन की मंजूरी देने का अनुरोध किया है. आम आदमी पार्टी के नेता ने 22 अप्रैल को जांच एजेंसी को कानूनी नोटिस भेजकर कहा था कि वह दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ कथित रूप से झूठे और अपमानजनक दावे करने के लिए माफी मांगे या दीवानी और आपराधिक मुकदमे का सामना करने को तैयार रहे.

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आम आदमी पार्टी आप ने बुधवार को एक बयान में कहा, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को पत्र लिखकर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक जोगेंद्र पर अभियोजन की मंजूरी मांगी है. पार्टी ने कहा, संजय सिंह के बारे में अपमानजनक और असत्य बयानों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के साथ धारा 499 के तहत अधिकारियों पर अभियोजन के लिए अनुरोध किया गया है. ईडी के सूत्रों ने कहा कि आप नेता का नाम आरोप पत्र में चार बार आया है जिसमें से एक उल्लेख गलत है और वह भूलवश टाइप हो गया.
भाषा इनपुट के साथ

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