Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है. बता दें, केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 13 सितंबर को अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी. पीठ में जस्टिस उज्ज्वल भुइंया भी शामिल हैं. पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी के बाद सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें निचली अदालत से जमानत मिल गई थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था. इसके बाद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बता दें, सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था. लेकिन, उस मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें सीबीआई ने जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था.
फंड के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई थी नई शराब नीति- जांच एजेंसी
दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई और नेता कटघरे में हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि गोवा चुनाव 2022 में फंड के लिए दिल्ली सरकार ने शराब नीति बनाई थी. इस नीति के तहत दक्षिण भारत के व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया. एजेंसी का आरोप है कि इसके बदले उन्होंने गोवा चुनाव में फंडिंग की थी. 100 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था. इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था.
क्या है पूरा मामला
ईडी ने दिल्ली सरकार की कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मनी लॉउंड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार आबकारी नीति में संशोधन करके अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. ईडी ने धनशोधन के मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को धनशोधन के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. अब अगर कल यानी शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो फिर हरियाणा चुनाव में प्रचार कर सकेंगे. भाषा इनपुट के साभार
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