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शराब घोटाले में बढ़ी मनीष सिसोदिया की परेशानी, फिर जाएंगे तिहाड़, न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के केस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराबी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई (CBI) के केस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है. मनीष सिसोदिया को ईडी (ED) कस्टडी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया. सीबीआई ने कहा कि मामले में जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोट किया कि मनीष सिसोदिया अभी ईडी कस्टडी में है.

सिसोदिया के वकील ने कही ये बात

बताते चलें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं. सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि तथाकथित अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है. जबकि, मामले के केंद्र में यही है. उन्होंने यह भी कहा, हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है और सिसोदिया की पूर्व की सात दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल चार लोगों से कराया गया.

फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया

उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. यहां वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद हैं. इस मामले की जांच सीबीआई कर रहा है, जिसने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है.

बीआरएस नेता के कविता पूछताछ के लिए ED के समक्ष पेश हुईं

बीआरएस की नेता के. कविता दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दूसरे चरण की पूछताछ के लिए सोमवार को यहां ईडी के समक्ष पेश हुईं. हरे रंग की साड़ी पहने हुए कविता सुबह करीब साढ़े 10 बजे मध्य दिल्ली में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधान परिषद की सदस्य कविता से इस मामले में सबसे पहले 11 मार्च को पूछताछ की गयी थी जिसके बाद उन्हें 16 मार्च को फिर से तलब किया गया था, लेकिन वह मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राहत दिए जाने की अपनी लंबित याचिका का हवाला देते हुए पेश नहीं हुई थीं.

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