दिल्ली सरकार ने दो अस्पतालों पर की कार्रवाई, बेड रहते मरीज को भर्ती करने से किया था इनकार
नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बेड की उपलब्धता के बारे में दिल्ली कोरोना एप पर लोगों को गलत जानकारी देने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये जाने के बाद दिल्ली सरकार ने दो अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. यह कानूनी कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गयी है. इसी तरह, दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र से यात्रियों को वैध आरटी-पीसीआर जांच के बिना ही ले जाने पर चार फ्लाइट्स इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है.
नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बेड की उपलब्धता के बारे में दिल्ली कोरोना एप पर लोगों को गलत जानकारी देने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये जाने के बाद दिल्ली सरकार ने दो अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. यह कानूनी कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गयी है. इसी तरह, दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र से यात्रियों को वैध आरटी-पीसीआर जांच के बिना ही ले जाने पर चार फ्लाइट्स इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये थे कि प्रत्येक अस्पताल को दिल्ली कोरोना एप पर और अस्पतालों के एलईडी बोर्ड पर भी बेड की उपलब्धता की सही जानकारी देनी होगी. दिल्ली सरकार ने ऐसे मामलों की जांच के लिए इन अस्पतालों में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया है. दक्षिण दिल्ली के एक अस्पताल ने यह कहते हुए मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर दिया कि उसके पास कोई बेड उपलब्ध नहीं है, जबकि दिल्ली कोरोना एप पर 239 बेड उपलब्ध दिखाई दे रहे थे.
अस्पताल के खिलाफ इसकी शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है. इसी तरह की कार्रवाई जनकपुरी के एक अन्य अस्पताल के खिलाफ भी की गई है. यहां पर भी दिल्ली कोरोना एप में 93 बेड उपलब्ध दिख रहे थे, लेकिन फिर भी अस्पताल ने यह दावा करते हुए मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर दिया कि उसके पास कोविड मरीजों के लिए कोई बेड खाली नहीं है.
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इस बीच, दिल्ली सरकार ने चार फ्लाइट्स इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर एशिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एसएचओ को लिखा है. कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि यात्रा शुरू करने वाले सभी लोगों की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रूप से 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो महाराष्ट्र से हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं.
बिना निगेटिव रिपोर्ट के पाए जाने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा. दिल्ली सरकार ने कहा कि यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में यात्री वैध आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं.
Posted By: Amlesh Nandan.