Congress: कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग की पुन: आकलन की कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया है. गौरतलब है इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आयकर अधिकारियों की ओर से कांग्रेस के खिलाफ वित्तीय वर्षों 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए शुरू की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की ओर से दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को राहत नहीं मिली है.
इनकम टैक्स ने दिया था नोटिस
गौरतलब है कि 13 फरवरी को कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 105 करोड़ के बकाये टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा गया था. विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था. इसके साथ ही कांग्रेस के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए थे. आईटी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं इस मामले को लेकर बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा था कि देश में लोकतंत्र का खत्म किया जा रहा है.
कांग्रेस ने किया पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई का विरोध
वहीं, कांग्रेस लगातार आईटी की पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई का विरोध कर रही है. मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि लोकसभा चुनावों की घोषणा हो गई है और हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है. उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हमें चुनाव लड़ने से रोकने का कोशिश की जा रही है. खरगे ने इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए आईटी की कार्रवाई का सारा ठीकर केंद्र पर फोड़ा.