दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को एलजी विनय सक्सेना पर झूठे आरोप लगाने से बचने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने एलजी के खिलाफ की गई पोस्ट, वीडियो, ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया है. दरअसल, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी पर 1,4000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद एलजी ने आप के 5 नेताओं को लीगल नोटीस जारी किया था.
Delhi LG VK Saxena tweets 'Satyamev Jayate' after the Delhi High Court passed an interim injunction in favour of the LG in a suit of civil defamation. pic.twitter.com/SBXne1ExHP
— ANI (@ANI) September 27, 2022
जस्टिस अमित बंसल ने अपना अंतरिम आदेश देते हुए कहा, मैं वादी के पक्ष में फैसला सुनता हूं. उन्होंने कहा, एलडी के छवी को धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट साझा किए गए हैं. बात दें कि एलजी विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सिहं, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को लीगल नोटीस जारी की थी. एलजी ने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा पोस्ट साझा किया गया है. उन्होंने कोर्ट ने इसे हटाने के निर्देश देने की अपील की थी. साथ ही आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और मुआवजे की मांग की थी.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सक्सेना ने साल 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए चलन से बाहर हो चुकी मुद्रा हासिल की और उसे नए मुद्रा में परिवर्तिन कराया है. आप के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि दिल्ली के सक्सेना ने उस दौरान करीब 14000 कोरड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे.
Also Read: आम आदमी पार्टी का आरोप : पंजाब में भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं गवर्नर, ना लांघे लक्ष्मण रेखा
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले आते ही उपराज्यपाल ने अपने ट्वीट में सत्यमेव जयते लिखा. ज्ञात हो कि उपराज्यपाल विके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद से आप की केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था.