Delhi Liquor Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टली, वकीलों ने दी ये दलीलें
Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. हालांकि, उनकी जमानत पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टल गई.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. हालांकि, मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 24 मार्च तक के लिए टल गई. बताते चलें कि मनीष सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है.
मनीष सिसोदिया के वकील ने दी ये दलील
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. विशेष अदालत ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा लिखित दलीलें दाखिल करने और प्रासंगिक निर्णय दाखिल करने के लिए 24 मार्च को सूचीबद्ध किया है. आबकारी नीति मामले में सीबीआई की जांच पर मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने जांच में सहयोग किया और तलाशी अभियान में कोई आपत्तिजनक दस्तावेज नहीं मिले. अब उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और उनके भागने का जोखिम भी नहीं है. वकील ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ रिश्वत लेने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है. आबकारी नीति में बदलाव विशुद्ध रूप से सामान्य प्रक्रिया थी. कथित अपराध में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है और अब उन्हें अधिक दिनों तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं है.
सिसोदिया बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित होने की संभावना: सीबीआई
वहीं, सीबीआई ने अदालत से कहा कि मनीष सिसोदिया ने अभूतपूर्व 18 मंत्रालयों का जिम्मा संभाला. उनके विदेश भागने का खतरा नहीं हो सकता, लेकिन सबूत नष्ट करने का जोखिम है. सीबीआई ने कहा, मनीष सिसोदिया द्वारा बार-बार फोन बदला जाना कोई निष्कपट कृत्य नहीं, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया. जांच एजेंसी के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिन है और अगर सिसोदिया बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है. इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित मामले में सोमवार को दिल्ली के मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी. वह अभी संबंधित मामले में ईडी की हिरासत में हैं.