Samriddhi Scheme: दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत, जानें क्या है और कैसे उठा सकते हैं लाभ
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि समृद्धि 2022-23 दिल्ली नगर निगम की एक जन-हितैषी पहल है जो निवासियों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगी और संपत्ति के मालिकों को लंबित विवादों और संबंधित उत्पीड़न से छुटकारा पाने में मदद करेगी.
दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लोगों को दिवाली तोहफा दिया है. एलजी ने एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि 2022-23 की शुरुआत मंगलवार को की. लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने लोगों से सक्रिय रूप से इस योजना से लाभ उठाने की अपील की.
केवल पांच महीने चलेगी समृद्धि योजना
दिल्ली में समृद्धि योजना केवल पांच महीने तक चलेगी. जो 26 अक्टूबर से शुरू होगी और अगले साल 2023, 31 मार्च तक चलेगी. इसमें कोई भी विस्तार नहीं किया गया है. एमनेस्टी योजना में आवासीय संपत्तियों के लिए वन प्लस फाइव और गैर-आवासीय संपत्तियों के लिए वन प्लस सिक्स शामिल है.
Delhi Lt Gov Vinai Kumar Saxena launched ‘SAMRIDDHI 2022-23 (Strengthening & Augmentation of Municipal Revenue for Infrastructure Development in Delhi)’–a unique & comprehensive one-time Property Tax Amnesty Scheme for residents of authorized & regularized colonies of Delhi today pic.twitter.com/rsu12Q8wzP
— ANI (@ANI) October 25, 2022
समृद्धि योजना से इन्हें होगा लाभ
दिल्ली में शुरू समृद्धि योजना से अधिकृत और नियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा. इनके लिए यह एक अद्वितीय और व्यापक एकमुश्त संपत्ति कर माफी योजना है. वन प्लस फाइव योजना के तहत आवासीय संपत्तियों के करदाताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष और पिछले पांच साल के संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करना होगा. लेकिन उसमें ब्याज नहीं देना होगा. 2017 से पहले के कर पर कोई राशि देय नहीं होगी और जुर्माना भी नहीं लगेगा. वहीं, वन प्लस सिक्स योजना के तहत वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए संपत्ति मालिक पिछले छह वर्षों की मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना तथा ब्याज समेत पिछले लंबित बकाये पर छूट प्राप्त कर सकते हैं.
योजना की शुरुआत करने के साथ क्या बोले एलजी
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि समृद्धि 2022-23 दिल्ली नगर निगम की एक जन-हितैषी पहल है जो निवासियों को एक बड़ी राहत प्रदान करेगी और संपत्ति के मालिकों को लंबित विवादों और संबंधित उत्पीड़न से छुटकारा पाने में मदद करेगी.