Delhi Mayor Election: दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नई तारीख का एलान हो गया है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 22 फरवरी को चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई तारीख सामने आई है. इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.
इससे पहले, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी की जनता और जनतंत्र की बड़ी जीत हुई है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस फैसले को जीत बताते हुए कहा कि करीब ढाई महीने के इंतजार के बाद आखिरकार अब मेयर का चुनाव होगा. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल पर अवैध रूप से नगरपालिका को नियंत्रित करने का आरोप लगाते हुए एलजी वीके सक्सेना को पद से हटने की मांग भी की थी.
Delhi Mayor election | Delhi Lt Governor VK Saxena approves the proposal to convene the adjourned first meeting of the Municipal Corporation of Delhi on 22nd February for the election of Mayor, Deputy Mayor and six members to the Standing Committee.
— ANI (@ANI) February 18, 2023
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए AAP एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि उपराज्यपाल को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला बीजेपी (Delhi BJP) और एलजी के मुंह पर करारा तमाचा है. उन्होंने कहा कि यह आम आदमी पार्टी और दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है, जो एमसीडी को बीजेपी की बेड़ियों से मुक्त करेगी. दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली को ढाई महीने बाद आखिरकार अपना मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले ढाई महीने से बीजेपी और उपराज्यपाल अपनी मनमर्जी से अलोकतांत्रिक फैसले लेकर नगर पालिका को अवैध तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं.