नए साल से दिल्ली की सड़कों पर 3 लाख गाड़ियों के चलने पर लगेगी रोक, जानिए क्या है नियम

Delhi News: नए साल से दिल्ली के सड़कों पर 10 साल पूराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का फैसला लिया है. ऐसे में 3 लाख वाहनों पर रोक लग सकती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 17, 2021 12:30 PM

दिल्ली(Delhi) सरकार ने अगले साल की पहली तारीख से उन डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का फैसला लिया है जिनके 10 साल पूरे हो गए हैं या 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे हो जाएंगे. तो अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी डीजल से चलती है सावधान हो जाएं. दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दिल्ली की सरकार ने यह फैसला ले रही है. परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इन गाड़ियों के मालिकों को पहले एनओसी जारी की जाएगी. ये एनओसी उन गाड़ियों के लिए नहीं होगा जिनके 15 साल पूरे हो चुके हैं.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट (SC) ने साल 2018 के अक्टूबर में 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था. वहीं, इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश अनुसार 15 साल से ज्यादा पुराने गाड़ियों को सार्वजनिक जगहों पर पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए. वहीं, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘ हम पुराने डीजल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. अब तक करीब 1 लाख ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया है. और फिलहाल 2 लाख ऐसी गाड़ियां और हैं जो कम से कम 10 साल पुरानी हैं.

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आपको बता दें कि अब दिल्ली (Delhi) की सड़कों पर नए साल से 3 लाख डीजल गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी जाएगी. अधिकारी ने आगे बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से लगातार नोटिस जारी कर लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग के आदेश के अनुसार दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल गाड़ियां और 10 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियां नहीं चल पाएंगी. ये आदेश स्कैपिंग नीति के तहत दिया गया है. बता दें कि एनजीटी ने जुलाई 2016 में 10 साल पुराने डीजल की गाड़ियो के डीरजिस्ट्रेशन के आदेश दिए थे.

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