Delhi Pollution: दिल्ली में बिना PUC के 25 अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, केजरीवाल सरकार का फैसला
Delhi Pollution: 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी सर्टिफकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को यह जानकारी दी.
Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के इरादे से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ी प्लानिंग की है. इसी कड़ी में 25 अक्टूबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी सर्टिफकेट के बिना पेट्रोल और डीजल नहीं दिए जाने का फैसला सुनाया गया है. केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को यह जानकारी दी.
गोपाल राय ने बताया, क्यों लिया गया फैसला
केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभाग के अफसरों की एक बैठक 29 सितंबर को बुलाई गई थी. बैठक के दौरान इस योजना को लागू करने के तौर तरीके पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोत्तरी के लिए काफी हद तक वाहनों से होने वाला उत्सर्जन जिम्मेदार है. जिसे कम करना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विभागों को भी अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र की जांच कराने की सलाह दी गयी है.
जल्द जारी की जाएगी अधिसूचना
गोपाल राय ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी. जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस योजना को कैसे लागू किया जाएगा. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, जुलाई 2022 तक 13 लाख दुपहिया वाहन तथा 3 लाख कारों समेत 17 लाख से अधिक वाहन वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना सड़कों पर चल रहे थे. अगर किसी वाहन चालक के पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 6 माह की कैद या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है.