Delhi Pollution: दिल्ली NCR में गैर BS6 गाड़ी और ट्रकों की एंट्री पर रोक हटी, GRAP-4 का आदेश वापस
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि जीआरएपी चरण चार के तहत प्रतिबंधों से बड़ी संख्या में हितधारक और लोग प्रभावित होते हैं. आयोग ने कहा कि जीआरएपी चरण- चार में उल्लेखित किये गए उपायों की तुलना में और कोई सख्त उपाय नहीं हैं, जो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किये जा सकते हैं.
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण थोड़ी कम हुई है. लेकिन अब भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में शाम चार बजे पिछले 24 घंटों में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया जो शनिवार के 381 के मुकाबले कुछ बेहतर है. इधर प्रदूषण में थोड़ी आने के साथ ही सरकार ने GRAP-4 का आदेश वापस ले लिया है. ट्रकों और गैर BS6 इंजन वाली गाड़ियों के प्रवेश पर भी रोक हटा लिया गया है. प्रतिबंध तीन दिन पहले लगाये गए थे.
GRAP-4 के आदेश से बड़ी संख्या में लोग हो रहे थे प्रभावित
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि जीआरएपी चरण चार के तहत प्रतिबंधों से बड़ी संख्या में हितधारक और लोग प्रभावित होते हैं. आयोग ने कहा कि जीआरएपी चरण- चार में उल्लेखित किये गए उपायों की तुलना में और कोई सख्त उपाय नहीं हैं, जो वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किये जा सकते हैं. इसलिए जीआरएपी के चरण- चार के तहत उपायों के लिए तीन नवंबर, 2022 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लेती है.
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Sub-Committee revokes the order, issued on 3rd November 2022, for actions under Stage-IV of the GRAP (Graded Response Action Plan in Delhi-NCR) with immediate effect. Actions under Stages-I to Stage-III of GRAP shall however remain invoked & be implemented, monitored & reviewed. pic.twitter.com/uUP81U2WDi
— ANI (@ANI) November 6, 2022
GRAP-3 के तहत लागू पाबंदियां रहेंगी जारी
जीआरएपी के चरण एक से तीन के तहत उपाय लागू रहेंगे और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किये जाएंगे, उनकी निगरानी की जाएगी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक्यूआई का स्तर आगे ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं आए.
पराली जलाने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 450 से हो गया था
गौरतलब है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बृहस्पतिवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में 450 पर पहुंच गया था, जिसके बाद प्रशासन ने तमाम कदम उठाए जिसमें गैर-बीएस-6 हल्के डीजल वाहनों (कारों आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.