School Reopen: दिल्ली में 14 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, नर्सरी के बच्चे भी क्लास करेंगे, जानिए गाइडलाइन
Delhi School Reopen: तीसरी लहर की शुरुआत से लगाई गई पाबंदियों में छूट देते हुए स्कूल-कॉलेज और जिम के साथ-साथ सिनेमाघरों को खोलने का फैसला किया गया है.
Delhi School Reopen : दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट दी गई है. देश की राजधानी दिल्ली में अब स्कूल, कॉलेज और जिम खुल जाएंगे. दिल्ली में स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे. शुक्रवार को डीडीएमए की बैठक में कोरोना पाबंदियों में राहत देने का फैसला किया गया है.
तीसरी लहर की शुरुआत से लगाई गई पाबंदियों में छूट देते हुए स्कूल-कॉलेज और जिम के साथ-साथ सिनेमाघरों को खोलने का फैसला किया गया है.
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा कि कक्षा 9-12 के लिए 7 फरवरी से स्कूल फिर से खुलेंगे. नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 14 फरवरी से फिर से खुलेंगी. ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी. कॉलेज सोमवार, 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे. आगे उन्होंने कहा कि सभी रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे. सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 100% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है. जिम और स्विमिंग पूल भी फिर से खुलेंगे.
नाइट कर्फ्यू की अवधि में एक घंटे की कमीडीडीएमए की बैठक में दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और जिम को फिर से खोलने का फैसला किया गया है. नाइट कर्फ्यू की अवधि में एक घंटे की कमी (रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा) की गई है.
दिल्ली में कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमतिदिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थान एसओपी के तहत खुलेंगे और कोविडउपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करेंगे. स्कूल चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, कक्षा 9वीं-12वीं के स्कूल 7 फरवरी से खुलेंगे. जिन शिक्षकों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी. डीडीएमए ने दिल्ली में कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दी है.
शिक्षा मंत्रालय की नयी गाइडलाइनइधर कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी करने का काम किया है. इसके अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र लें या ना लें. शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि स्कूलों में ग्रुप एक्टिविटी एसओपी के अनुसार ही किये जायेंगे. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को अब फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जायेगा. किसी भी तरह के इवेंट खेल, प्रतियोगिता, सभा में राज्यों के एसओपी के अनुसार ही आयोजन किया जायेगा.
Posted By : Amitabh Kumar