Delhi School Reopen नयी दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) ने स्कूल-कॉलेजों को खोलने का इशारा दिया है. सरकार ने अनलॉक-7 (Delhi Unlock-7) के नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. नये दिशा-निर्देशों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के सभागारों को खोलने की इजाजत दी गयी है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार ने ट्रेनिंग के लिए स्कूलों और शैक्षणिक सभागारों को खोलने को मंजूरी दी है.
फिलहाल बच्चों के लिए स्कूलों और कॉलेजों को अभी नहीं खोला जा रहा है. स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के जो सभागार खोले जायेंगे, उसमें केवल प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा. वह भी सभागार की क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति के साथ. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश निकाल दिया है. नये नियम सोमवार से लागू होंगे.
सरकार ने कहा है कि ट्रेनिग कार्यकम में भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जायेगा. यह आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को अभी भी इतजार करना होगा. सरकार ने अनलॉक के सातवें चरण में भी इन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी है. मेट्रो और लोकल बसों को चलाने की अनुमति मिल गयी है. 50 फीसदी क्षमता के साथ ये चलेंगी.
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दिल्ली सरकार ने शहर में शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति दी है. इनमें दिल्ली पुलिस, सेना का प्रशिक्षण, या किसी संस्थान का कौशल प्रशिक्षण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और स्कूल और कॉलेज से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं. इसके लिए डीडीएमए से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
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अब राष्ट्रीय राजधानी में शैक्षणिक समारोहों की भी अनुमति है.
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50 फीसदी क्षमता के साथ शैक्षणिक प्रशिक्षण और बैठकों के लिए स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों के सभागार और असेंबली हॉल खुले रहेंगे.
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हालांकि, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक या कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
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सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक-उत्सव से संबंधित और अन्य सभाओं की अनुमति नहीं है.
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सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, स्थानीय निकाय ग्रेड- I और समकक्ष और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ 100 फीसदी शक्ति की सीमा तक कार्य करेंगे. शेष कर्मचारी संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली आवश्यकता के अनुसार 50 फीसदी तक उपस्थित रहेंगे.
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दिल्ली में सभी निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच कर्मचारियों की सीमा तक काम करने की अनुमति होगी.
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सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी.
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रेस्तरां को सुबह 08 बजे से रात 10 बजे तक बैठने की क्षमता के 50 फीसदी तक की अनुमति है.
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दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी तक की अनुमति है.
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मेट्रो को 50 फीसदी तक बैठने की क्षमता के साथ अनुमति दी गयी है.
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धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी.
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व्यायामशालाओं और योग संस्थानों को क्षमता के 50 फीसदी तक खोलने की अनुमति होगी.