18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Delhi Violence: जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों पर गृह मंत्रालय ने की बड़ी कार्रवाई, लगाया NSA

Delhi Violence: जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख, अंसार और असलम पर भी एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गयी है.

Delhi Violence: दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन निकली शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है. पांच आरोपियों के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है. इन 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांच आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है.

सोनू शेख, अंसार और असलम पर भी एनएसए की कार्रवाई संभव

बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख, अंसार और असलम पर भी एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गयी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है.

एक और आरोपी गिरफ्तार

मंगलवार की शाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया. गुलाम रसूल पर सोनू शेख को हथियार सप्लाई करने का आरोप है. सोनू शेख ने भीड़ में फायरिंग की थी. एक गोली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को लगी थी.

Also Read: जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली पुलिस ने VHP-बजरंग दल पर किया FIR, आरोपी सोनू शेख गिरफ्तार
सोनू शेख को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

मंगलवार को ही जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड माने जा रहे सोनू शेख को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने सोनू शेख की 7 दिन की कोर्ट से रिमांड मांगी, लेकिन न्यायालय ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी है.

Also Read: Jahangirpuri Violence: AAP नेता आतिशी का दावा, जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार है BJP लीडर
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)?

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसे अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) कहा जाता है, ऐसा कानून है, जिसके तहत विशेष तरह के खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है. अगर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो सकता है, तो उसके खिलाफ रासुका या NSA लगाकर उसे हिरासत में ले सकता है. इस कानून के तहत प्रशासनिक अधिकारी को उस व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार मिल जाता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें