दिल्ली शराब घोटाला मामले में बरकरार रहेगी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है. दरअसल, शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
Manish Sisodia Bail Update: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही है. दरअसल, शुक्रवार को शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज की. बताते चलें कि एक सप्ताह पहले इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. विगत सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शराब घोटाले मामले का विवरण और गवाहों के बयान अदालत के सामने पेश किए थे.
जानें CBI ने किस आधार पर किया था जमानत का विरोध
बताते चलें कि मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि सभी रिकवरी पहले ही की जा चुकी है. वहीं, सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने पिछले सप्ताह मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वह हमारी जांच को प्रभावित कर सकते हैं. मनीष सिसोदिया का प्रभाव और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर है. सीबीआई ने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने फोन इसलिए तोड़ दिए थे, क्योंकि वो अपग्रेड करना चाहते थे, जो वो बता रहे हैं वो सच नहीं है. हकीकत यह है कि उन्होंने चैट को खत्म करने के लिए ऐसा किया. ऐसे में उन्हें जमानत मिली तो वह सबूतों को नष्ट कर सकते हैं.
सीबीआई ने 33 दिन पहले मनीष सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी को पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. वहीं, मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था. उसके बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है.