दिल्ली मेयर चुनाव: शैली ओबेरॉय की जीत के बाद सिसोदिया का ट्वीट, लिखा- गुंडे हार गये, जनता जीत गई

दिल्ली मेयर चुनाव: आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दिल्ली मेयर चुनाव जीत लिया है. शैली ओबेरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हरा दिया है. चुनाव में कुल 250 में से 10 मनोनीत सांसद, 14 मनोनीत विधायक और 241 निर्वाचित पार्षदों ने मतदान किया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 22, 2023 2:31 PM

दिल्ली मेयर चुनाव: आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने दिल्ली मेयर चुनाव जीत लिया है. शैली ओबेरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को हरा दिया है. उन्होंने रेखा गुप्ता को 150 वोटों से हरा दिया है. इस जीत से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है. इससे पहले दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए दो घंटे से अधिक समय के बाद मतदान संपन्न हुआ. चुनाव में कुल 250 में से 10 मनोनीत सांसद, 14 मनोनीत विधायक और 241 निर्वाचित पार्षदों ने मतदान किया.

इससे पहले तीन बार असफल प्रयास के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज चौथी बार चुनाव संपन्न हुआ. दिल्ली के एमसीडी सदन में आयोजित मेयर चुनाव में 250 पार्षद, दिल्ली के 10 सांसद और 14 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग किया. वहीं, कांग्रेस पार्षद वोटिंग में शामिल नहीं हुए.

इधर, दिल्ली मेयर का चुनाव जीतने के बाद से ही आम आदमी पार्टी (AAP) उम्मीदवार शैली ओबरॉय को हर ओर से बधाई मिल रही है. आप पार्टी में भी जश्न का माहौल है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी जीत की बधाई दी है अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा है गुंडे हार गये, जनता जीत गयी. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश: गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए कहा था कि, 17 फरवरी को महापौर, उपमहापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था. जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने सदन की बैठक की थी.

नामित सदस्य नहीं कर सकते मतदान: अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के एलजी की ओर से एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते. बता दें, डीएमसी अधिनियम 1957 के अनुसार, नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में महापौर और उपमहापौर का चुनाव किया जाता है. हालांकि, नगर निगम चुनाव हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है. लेकिन अभी तक महापौर का चुनाव नहीं हो सका है.

तीन बार हंगामे की भेंट चढ़ा था चुनाव: बता दें, दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव बीते तीन बार से हंगामे की भेंट चढ़ गया था. नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद छह जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी. लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी. इसके बाद 24 जनवरी और फिर छह फरवरी को भी चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ गया था.

शैली ओबरॉय बनाम रेखा गुप्ता मुकाबला: एमसीडी मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय और बीजेपी की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला है. जबकि, डिप्टीमेयर के लिए आम आदमी पार्टी से आले मोहम्मद इकबाल और बीजेपी से कमल बागरी डटे हैं. वहीं, स्टैंडिग कमेटी के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहिनी, सारिका चौधरी, मोहम्मद आमिल मलिक और रमिंदर कौर हैं, जबकि बीजेपी की ओर से कमलजीत सहरावत, पंकज लुथरा और गजेंद्र सिंह दराल ताल ठोक रहे हैं.

भाषा इनपुट के साथ

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