Oxygen Crisis in Delhi, High Court : कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के समय में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बार फिर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगायी है. दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन दिलाने में केंद्र सरकार अंसवेदनशील है. इससे पहले भी ऑक्सीजन संकट को लेकर हाइकोर्ट केंद्र सरकार की मंशा पर कई बार सवाल खड़ा कर चुका है.
केंद्र सरकार की तरह न्यायलय आंखें बंद नहीं कर सकताः दिल्ली में ऑक्सीजन संकट हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार भले ही अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन न्यायालय अपनी आंखें नहीं मूंद सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत पर केंद्र सरकार के रवैये को असंवेदनशील करार दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है. अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है और केंद्र सरकार आंखें बंद कर बैठी है. ऑक्सीजन से मौत पर केंद्र सरकार का रवैया संवेदनशील है.
दिल्ली की ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के निर्देशः दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द दिल्ली की ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने टैंकर और योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है. हाईकोर्ट ने कहा कि टैंकरों और योजना में कोई कमी नहीं है. जहां जरूरी नहीं है वहां से टैंकर-ऑक्सीजन की आपूर्ति दिल्ली को दी जाए.
दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीन की जरुरतः बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की घोर किल्लत है. फिलहाल दिल्ली को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है. जबकि दिल्ली को निर्धारित कोटे से भी कम ऑक्सीजन मिल रहा है. दिल्ली को 2 मई को भी अपने कोटे की ऑक्सीजन नहीं मिली. दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा इस समय 590 मीट्रिक टन है जबकि जरुरत 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है. वहीं दिल्ली को सिर्फ 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है.
Posted by: Pritish Sahay