CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग फिर से उठी है. पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता संदीप कुमार ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. संदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी की ओर से गिरफ्तार किये जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम पद संभालने में असमर्थ हो गये है. ऐसे में उन्हें पद से हटा देना चाहिए.
पद संभालने में सीएम केजरीवाल असमर्थ- संदीप कुमार
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री रहे संदीप कुमार ने याचिका में कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम पद संभालने में असमर्थ हो गये हैं. संदीप कुमार ने कहा है कि जेल में बंद रहते हुए वो अनुच्छेद 239AA (4), 167(बी) और (सी) के साथ साथ उपधारा के प्रावधानों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों और कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं. संदीप कुमार की याचिका पर 8 अप्रैल 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी.
सोमवार को हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार यानी 8 अप्रैल को होगी. हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ में इस मामले की सुनवाई होगी. गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं, जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे. बता दें, स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी सेवारत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है.
सीएम केजरीवाल ने समन को किया था नजरअंदाज
गौरतलब है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज उसे अवैध करार दिया था. ईडी में आबकारी मामले में सीएम केजरीवाल को कुल नौ बार समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने हर बार समन को अवैध बताकर एक बार भी पूछताछ में शामिल होने ईडी दफ्तर नहीं गए. जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में मामला दायर किया था. पूरा मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.