संजय सिंह को नहीं किया जाएगा शिफ्ट, ईडी मुख्यालय में ही होगी पूछताछ, AAP नेता की अर्जी पर कोर्ट में हुई सुनवाई
संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ईडी के जांच अधिकारियों से इस मामले पर सवाल किया था. कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट मांगते हुए ईडी से पूछा था संजय सिंह को शिफ्ट करने की कोई योजना है या नहीं.
दिल्ली आबकारी मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर दिल्ली के रॉउज एवन्यू कोर्ट ने सुनवाई की. दरअसल कोर्ट नें संजय सिंह के अधिवक्ता ने अपील करते हुए कहा कि संजय सिंह को जेल से शिफ्ट करने की योजना बना रहा. वहीं. संजय सिंह की अर्जी पर ईडी ने रॉउज एवन्यू कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा रहा है. ईडी ने अदालत से साफ कर दिया कि संजय सिंह को मुख्यालय से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा.
संजय सिंह के अधिवक्ता ने दिया था आवेदन
दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता डॉ. फार्रूख खान और अधिवक्ता प्रकाश प्रियदर्शी ने दिल्ली के रॉउज एवन्यू कोर्ट में आवेदन देते हुए कहा था कि ईडी संजय सिंह को तुगलक रोड जेल ट्रांसफर किया जा रहा है. इसके खिलाफ संजय सिंह के वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था. हालांकि ईडी ने अपने जवाब में कहा कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है. संजय सिंह को मुख्यालय से कही और नहीं शिफ्ट किया जाएगा.
कोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल
दरअसल संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ईडी के जांच अधिकारियों से इस मामले पर सवाल किया था. कोर्ट ने मामले की रिपोर्ट मांगते हुए ईडी से पूछा था संजय सिंह को शिफ्ट करने की कोई योजना है या नहीं. वहीं, इसके जवाब में ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह को ईडी मुख्यालय से कही और ट्रांसफर करने की कोई योजना नहीं है.
गौरतलब है कि संजय सिंह को बीते दिनों ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने संजय सिंह को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया था. वहीं, 5 दिनों की रिमांड के बाद ईडी सिंह को अब दस अक्टूबर को कोर्ट में पेश करेगी.