जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Money Laundering Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था.
Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सत्येंद्र जैन के अलावा दो और आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. बता दें जैन को मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया गया था. वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.
Delhi | The Rouse Avenue Court dismisses bail plea of Delhi Minister Satyendar Jain and two others in the money laundering case. Jain was arrested on May 30th under sections of the Prevention of Money Laundering Act by Enforcement Directorate.
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— ANI (@ANI) November 17, 2022
कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी: सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश जस्टिस विकास ढल ने कहा कि जमानत के तीनों आवेदन खारिज किये जाते हैं. बता दें, कोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था.
जेल में हैं सत्येंद्र जैन: बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई को दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. इससे पहले अप्रैल महीने में ईडी ने जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां भी कुर्क की थी.
क्या है सत्येंद्र जैन पर आरोप: गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार कार्रवाई किया था. जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप है.
भाषा इनपुट के साथ
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