दिल्ली में अब सिंगल पैरेंट के बच्चों को दाखिला देने से मना नहीं कर पायेगा स्कूल प्रबंधन, सरकार ने दिया यह निर्देश

दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया जिसमें स्कूल प्रबंधन को यह आदेश दिया गया है कि वे ऐसे किसी बच्चे को दाखिला देने से मना ना करें, जो अपने माता-पिता में से किसी एक की जानकारी ही उपलब्ध करा रहा हो.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2021 7:32 PM

दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया जिसमें स्कूल प्रबंधन को यह आदेश दिया गया है कि वे ऐसे किसी बच्चे को दाखिला देने से मना ना करें, जो अपने माता-पिता में से किसी एक की जानकारी ही उपलब्ध करा रहा हो.

यह आदेश शिक्षा विभाग के डायरेक्टर उदित प्रकाश राय के नाम से जारी किया गया है. इस आदेश की कॉपी को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने ट्‌वीट किया है. यह आदेश उन अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो सिंगल पैरेंट हैं और अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाने के लिए परेशान हैं.

गौरतलब है कि सीबीएसई ने अपने स्कूलों में यह नियम पहले से ही लागू कर रखा है और सिंगल परेंट्‌स को सुविधा दे रखी है. देश में समय के साथ सामाजिक परंपराओं में काफी बदलाव आया है जिसके कारण कोर्ट ने भी कई छूट सिंगल पैरेंट्‌स को दिये हैं , जिसमें चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधा शामिल है.

Also Read: डेल्टा प्लस वैरिएंट का फैलाव अभी काफी सीमित इलाकों में, ICMR की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने दी यह बड़ी जानकारी

कोर्ट ने यह कहा था कि कोई पुरुष भी महिला की तरह चाइल्ड केयर लीव ले सकता है अगर वह अविवाहित या तलाकशुदा हो. साथ ही आजकल गोद लेने की परंपरा भी देश में बढ़ रही है. आजकल कई महिलाएं आजीवन विवाह नहीं करती हैं, ऐसे में वे बच्चे को गोद लेती हैं और वे सिंगल पैरेंट होती हैं. ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार के फैसले से लाभ मिलेगा.

Posted By : Rajneesh Anand

Next Article

Exit mobile version