नयी दिल्ली : सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) शामिल हैं.
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एसबीआइ, एलआइसी और बीओबी क्रमश: एसबीआइ म्यूचुअल फंड, एलआइसी म्यूचुअल फंड और बड़ौदा म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं. इनके पास इन म्यूचुअल फंड में 10-10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है.
इसके अलावा एलआइसी, एसबीआइ और बीओबी यूटीआइ एएमसी की भी प्रायोजक हैं और इनके पास संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) और यूटीआइ एमएफ की न्यासी कंपनी में अलग से 10-10 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है. सेबी ने कहा कि यह म्यूचुअल फंड नियमनों के अनुरूप नहीं है.
सेबी ने मार्च, 2018 में म्यूचुअल फंड नियमनों में संशोधन किया था. इसके तहत किसी एएमसी में यदि शेयरधारक या प्रायोजक की कम से कम 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तो वह देश में परिचालन कर रहे किसी अन्य म्यूचुअल फंड में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी नहीं रख सकता.
Post by : Pritish Sahay