आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएस को दिया छह महीने का एक्सटेंशन
दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. दिल्ली सरका ने सेवा विस्तार देने पर आपत्ती जताई थी.
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने नरेश कुमार को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. बता दें, नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. जिसके बाद केंद्र ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है. इसपर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई थी.
केंद्र का फैसला कानून का उल्लंघन नहीं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि कार्यकाल के विस्तार को बरकरार रखने वाला आदेश प्रारंभिक दृष्टिकोण पर आधारित है. संविधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं से संबंधित संशोधित कानून का परीक्षण) के समक्ष लंबित मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया है.
पीठ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है जो संविधान की राज्य सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 1, 2 और 8 से संबंधित सभी मुद्दों से निपटता है. पीठ ने कहा कि ये विषय दिल्ली सरकार के विधायी और कार्यकारी दायरे से बाहर के हैं, इसलिए, प्रारंभिक नजर में केंद्र के पास मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की जरूरी शक्ति है.
अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था दिल्ली सरकार का पक्ष
इधर, सेवा विस्तार का विरोध कर रही दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रखा. सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मुख्य सचिव के अधीन दिल्ली सरकार के कई ऐसे मामले हैं, जो दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए.
केंद्र ने कोर्ट को दी यह दलील
गौरतलब है कि केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाना चाहता है. हालांकि इसपर पीठ ने केंद्र से यह सवाल किया था कि उसके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है. इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह कुछ समय के लिए ही मुख्य सचिव को सेवा विस्तार देने पर विचार कर रही है. केंद्र ने यह भी कहा कि नये मुख्य सचिव की नियुक्ति के मौके पर दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नामों की लिस्ट सौंपने के साथ चर्चा भी की जाएगी.
भाषा इनपुट के साथ