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लॉकडाउन में पूरा वेतन : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के आदेश पर रोक लगाई कहा- किसी कंपनी पर न हो केस

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है. अदालत ने शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं.

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं दे पाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने का आदेश दिया है. अदालत ने शुक्रवार को पूरे देश में प्रशासन को आदेश दिया कि वे उन नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा न चलाएं, जो कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान कामगारों को पूरे पारिश्रमिक का भुगतान करने में असमर्थ हैं.

शीर्ष अदालत ने औद्योगिक इकाइयों की ओर से दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक सर्कुलर के जरिये निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान भी कर्मचारियों को पूरा पेमेंट दें. औद्योगिक इकाइयां का दावा है कि उनके पास भुगतान करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उत्पादन ठप पड़ा हुआ है.

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