14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दिल्ली हिंसा केस में Umar Khalid को बड़ा झटका, अदालत ने जमानत देने से किया इनकार

Umar Khalid: दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज यानी 24 मार्च को हिंसा से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Umar Khalid: दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज यानी 24 मार्च को हिंसा से जुड़े एक बड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 को खालिद ने हिंसा की बड़ी साजिश रची थी. उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और यूएपीए (UAPA)के तहत मामला दर्ज है.

यूएपीए के तहत दर्ज हुआ था मामलाः इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है. खालिद और कई अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है.

CAA-NCR के कारण भड़की थी हिंसाः गौरतलब है कि दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे. फरवरी 2020 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी.

Also Read: Coronavirus in India: बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या, क्या भारत में आएगी चौथी लहर?

खालिद समेत इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारीः खालिद के अलावा, कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल व देवांगना कालिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

Also Read: Hijab Row: कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- मामले को न दें तूल

Posted by: Pritish Sahay

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें