नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. इसके तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जायेगा. वहीं, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी.
स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि, कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट मिली है. गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
कंटेंमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति होगी. हालांकि, ऐसा अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा. राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. ये दिशा-निर्देश एक सितंबर से लागू होंगे और 30 सितंबर तक प्रभावी होंगे.
राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी
झारखंड में ये निर्देश प्रभावी नहीं होंगे. इसे लेकर झारखंड सरकार अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी
Post by : Prirtish Sahay