लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता पूरे बिहार में लागू है. इधर, मुजफ्फरपुर में मुखिया जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना एक नेताजी को महंगा पड़ गया. मुखिया समर्थकों ने उनके भाषण का विरोध किया और माहौल बिगड़ने लगा. मामला जब थाने तक पहुंचा तो इसकी जांच की गयी. जांच के बाद उक्त जनप्रतिनिधि पर केस दर्ज किया गया.
आचार संहिता उल्लंघन पर केस
आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में औरंगाबाद जिला में वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक केस रिकॉर्ड है. अवैध बैठक, भाषण आदि के संदर्भ में एक केस रिकॉर्ड किया गया है. मधेपुरा जिला में लाउडस्पीकर बजाने के कानून के तहत एक केस रिकार्ड किया गया है. साथ ही एक एफआईआर दर्ज है. पूर्वी चम्पारण जिला में अवैध बैठक, भाषण आदि के संदर्भ में दो केस रिकॉर्ड किया गया है. साथ ही दो एफआईआर दर्ज है. आदर्श आचार संहिता के तहत निजी सम्पत्तियों के मामले में 02 बैनर के विरूद्ध कार्रवाई की गई है.
मुखिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे नेताजी
मुजफ्फरपुर में सभा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बोचहां के सीओ ने दो जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. सीओ की ओर से दिये गये आवेदन में कहा गया है कि सभा के लिए एसडीओ की ओर से अनुमति दी गयी थी. सभा में देखा गया कि संगठन के कार्यकर्ता या पदधारक नहीं की संख्या में पहुंचे थे. वहीं एक जनप्रतिनिधि ने लोकसभा चुनाव पर बात करने की जगह वर्तमान मुखिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना शुरू किया. इससे मुखिया के समर्थक और नेताजी के समर्थकों में विवाद उत्पन्न हो गया.
माहौल बिगड़ने पर केस दर्ज
विवाद के बीच मौके पर गरहां थानाध्यक्ष ने पहुंचकर मोर्चा संभाला. इसके बाद अंचलाधिकारी भी पहुंचे. जांच में पता चला कि मुखिया के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के कारण वहां माहौल बिगड़ा था. ऐसे में पंचायत स्तरीय राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने और प्रशासन को गुमराह करने के मामले में इनके विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बिहार में ताबड़तोड़ कार्रवाई
बता दें कि 26 मार्च को कुल 4 लाख 52 हजार 150 नगद बरामद किये गये हैं. कुल जब्त लिकर-10541.67 लीटर की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य 36 लाख 50 हजार 320 रूपये है. वही कुल 7 लाख 37 हजार 300 रूपये मूल्य के 49 किलोग्राम 15.03 ग्राम की ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की मात्रा जब्त की गई है. अन्य सामग्रियों के तहत कुल 67 लाख 44 हजार 741 रूपये मूल्य की 897 वस्तुओं को जब्त किया गया है. इस प्रकार कुल 115 लाख 84 हजार 511 रूपये मूल्य की कुल जब्ती की गई है.