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गुजरात में इस खास जगह मिलेगी शराब, परमिट और बिक्री के लिए सरकार ने रखी है यह शर्त

पूरे गुजरात में शराबबंदी का कड़ाई से पालन होता है. लेकिन, अब एक विशेष क्षेत्र में खराब की खरीद बिक्री हो सकेगी. गुजरात सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि इस खास जगह के कर्मचारियों को शराब बेचने का परमिट मिलेगा.

By Pritish Sahay | January 2, 2024 11:38 AM
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अगर आप गुजरात में रहते हैं और शराब पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी यानी ‘गिफ्ट सिटी’ स्थित कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को शराब बेचने का परमिट मिल सकता है. यह परमिट गिफ्ट सिटी के अंदर दो साल के लिए सिर्फ एक निश्चित क्षेत्र के लिए जारी हो रही है. प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक अधिसूचना भी जारी कर दी है. राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘गिफ्ट सिटी’ आने वाला शख्स अस्थायी परमिट ले सकता है. यह परमिट सिर्फ एक दिन के लिए मान्य होगा.

वाइन एंड डाइन सुविधा के लिए परमिट जारी
परमिट जिनके पास होगा उन्हें शराब पीने के लिए निर्दिष्ट वाइन एंड डाइन क्षेत्र में जाना होगा. उसी एक निश्चित जगह पर शराब खरीदा जा सकेगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर विजिटर्स नए अस्थायी परमिट का लाभ उठा सकते हैं. गौरतलब है कि गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी में वैश्विक कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए बीते दिनों उस क्षेत्र से शराब पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था. नए नियमों के अनुसार गिफ्ट सिटी में मौजूदा और नए होटलों, रेस्तरां और क्लबों को वाइन एंड डाइन सुविधा देने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे.

ऐसे में रद्द हो जाएगा परमिट
गुजरात सरकार की और से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अधिकारी परमिट लेने वाले वाले इच्छुक कर्मचारियों का एक डाटा बनाएंगे, जिसे हर दिन अपडेट करना होगा. साथ ही इसे अधिकृत अधिकारी के पास भेजेंगे. अधिकृत अधिकारी कर्मचारियों की ओर से भेजी गई सूची के आधार पर शराब पहुंच परमिट जारी करेगा. यह परमिट दो साल के लिए जारी किए जाएंगे. इसके बाद इसे दो साल के लिए रिन्यू किया जा सकेगा. वहीं, नोटिफिकेशन के मुताबिक जो लोग परमिट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी आयु कम से कम 21 साल के ऊपर होनी चाहिए. साथ ही परमिट के लिए 1000 रुपये सालाना शुल्क देना होगा. अगर कोई शख्स गिफ्ट सिटी में नौकरी छोड़ता है तो उसका परमिट तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा.

कैसे लेंगे परमिट
गुजरात सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, गिफ्ट सिटी के अंदर अगर कोई शराब का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे गांधीनगर स्थित मद्य निषेध एवं उत्पाद अधीक्षक के पास आवेदन देना होगा. आवेदन के बाद लाइसेंस गिफ्ट सुविधा समिति के सत्यापन के बाद परमिट जारी किया जाएगा. वहीं, समिति से मंजूरी मिलने के बाद मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधीक्षक लाइसेंस जारी करेंगे. और निश्चित क्षेत्र में शराब रखने और बेचने की अनुमति दी जाएगी. शुरुआत में शराब बेचने का लाइसेंस एक से पांच साल के लिए जारी किया जाएगा. इसके बाद इसे पांच साल तक के लिए रिन्यू किया जा सकेगा.

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कितनी होगी लाइसेंस की कीमत
अधिसूचना के मुताबिक, शराब के लिए लाइसेंस लेने की कीमत एक लाख रुपये सालाना होगी. साथ ही परमिट लेने वाले को दो लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी. सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लाइसेंस धारक गुजरात विदेशी शराब नियम 1965 और बंबई विदेशी शराब नियम 1953 के तहत राज्य में या राज्य के बाहर किसी भी लाइसेंस से शराब खरीद सकता है. यह विशेष रूप से कहा गया है कि परमिट लेने वाले शख्स को गुजरात निषेध अधिनियम 1949 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा. भाषा इनपुट से साभार

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