Gurmeet Ram Rahim:डेरा सच्च सौदा गुरमीत राम रहीम सिंह के पैरोल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कोर्ट की अनुमति के बिना पैरोल न दी जाए. कोर्ट ने राम रहीम को पैरोल की अवधी समाप्त होने के साथ ही सरेंडर करने की आदेश दिया.
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट ने पैरोल पर मांगा जवाब
कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया कि ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और तीन मामलों में सजा पाने वाले कितने लोगों को यह लाभ दिया गया है. कोर्ट ने अगले सुनवाई तक पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. दरअसल राम रहीम के पैरोल को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की.
Gurmeet Ram Rahim: 10 मार्च को राम रहीम का खत्म हो रहा पैरोल
मालूम हो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रहा है. पिछले 4 साल में राम रहीम को नौ बार पैरोल मिल चुका है. एसजीपीसी ने अपनी याचिका में मांग की है कि राम रहीम को सरकार लगातार पैरोल दे रही है जिसे रद्द किया जाए. मालूम हो राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार अक्टबूर 2020 में पैरोल मिली थी. उसके बाद मई 2021, फरवरी 2022, जून 2022, अक्टूबर 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2023, नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में पैरोल दी गई.
राम रहीम पर क्या है मामला
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम महिला अनुयायियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था और 2017 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है. जबकि 2019 में अपने कर्मचारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.