Calcutta High Court : हाईकोर्ट का निर्देश, टेट अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक दिया जाये प्रमाण-पत्र

Calcutta High Court : सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, लेकिन पर्षद के पास कोई तथ्य नहीं है. पहले हुई सुनवाई के दौरान पर्षद ने कहा था कि उनके पास कुछ तथ्य है.

By Shinki Singh | July 29, 2024 6:17 PM
an image

Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में 2014 में हुए प्राथमिक टेट को लेकर सोमवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कड़ा निर्देश दिया. न्यायाधीश ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) को प्राथमिक शिक्षा पर्षद को डेटा का वर्किंग कॉपी देने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट में पर्षद ने कहा था कि सीबीआई के पास तथ्य रहने के कारण वह प्रमाण-पत्र नहीं दे पा रहा है. पास करने के बाद भी प्रमाण-पत्र नहीं मिलने पर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. न्यायाधीश ने कहा कि उक्त वर्किंग कॉपी को देख कर मामलाकारियों को प्रमाण-पत्र देना होगा.

13 अगस्त तक सभी को मिल जाना चाहिए प्रमाण-पत्र

13 अगस्त तक सभी को प्रमाण-पत्र मिल जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, लेकिन पर्षद के पास कोई तथ्य नहीं है. पहले हुई सुनवाई के दौरान पर्षद ने कहा था कि उनके पास कुछ तथ्य है. इससे सभी को प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है. सीबीआइ ने कहा कि पर्षद को ऑरिजनल कॉपी देने से जांच प्रभावित हो सकता है. इस मामले में वर्किंग कॉपी दिया जा सकता है. इसे जल्द ही पर्षद को सीबीआइ मुहैया करा देगी. इसके बाद मामलाकारियों को प्रमाण-पत्र पर्षद उपलब्ध करा देगा.

WB Assembly : ममता बनर्जी ने कहा, मैंने नीति आयोग की बैठक में भारत-भूटान नदी आयोग के गठन की ..

विश्वभारती के अध्यापक को रिसर्च के लिए अविलंब राशि जारी करे केंद्र

विश्वभारती विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग के प्रधान अध्यापक मानस माइती को रिसर्च कार्य के लिए केंद्र सरकार से अविलंब रुपये जारी करने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया. प्रेस्टिजियस सर्न परियोजना में रिसर्च से जुड़े अध्यापक माइती को एक बार निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद से ही केंद्र सरकार ने रिसर्च के लिए राशि भेजना बंद कर दिया था. बाद में अदालत के निर्देश पर निलंबन वापस ले लिया गया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रिसर्च के लिए रुपये आना अब भी बंद है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने केंद्र सरकार से अविलंब रिसर्च कार्य के लिए राशि जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अगले नौ अगस्त तक उनके बैंक अकाउंट में रुपये आ जाना चाहिए. केंद्रीय विज्ञान व तकनीक मंत्रालय व विश्वभारती को यह सुनिश्चित करना होगा.

लोगों के बीच भ्रम फैला रहीं हैं ममता बनर्जी, बांग्लादेश भड़का, कह दी ये बड़ी बात

Exit mobile version