2013 में छह साल की बच्ची से रेप व हत्या मामले में सुनवाई, हाइकोर्ट ने कहा चार साल बाद भी पुलिस ”क्लू लेस”

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को वर्ष 2013 में डोरंडा में हुए छह वर्षीय बच्ची के साथ रेप व हत्या मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि घटना के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 31, 2017 7:45 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को वर्ष 2013 में डोरंडा में हुए छह वर्षीय बच्ची के साथ रेप व हत्या मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए माैखिक रूप से कहा कि घटना के चार साल बाद भी पुलिस मामले में क्लू लेस (सुराग विहीन) है. राज्य सरकार से पूछा कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पायी. आरोपी का पता क्यों नहीं चल पा रहा है. मामले को पुलिस गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है.

बूटी बस्ती में भी इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ रेप हुआ था. उसकी हत्या कर शरीर के कुछ हिस्से को जला दिया गया था. इस मामले में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है. खंडपीठ ने सरकार से सवाल किया कि इस तरह के गंभीर मामलों में पुलिस को सुराग क्यों नहीं मिल पाता है. आखिर समाज में क्या मैसेज जायेगा. वैसी स्थिति में महिलाएं क्या सोचेंगी.

खंडपीठ ने यह भी कहा कि राजधानी में आये दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. शहर के इंट्री प्वाइंट पर चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है. पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाना चाहिए. पेट्रोलिंग व्यवस्था को आैर दुरुस्त किया जाना चाहिए. रात में बाइकर्स तेज आवाज के साथ बाइक चलाते हैं. पुलिस उन्हें देखती है, लेकिन रोकने का प्रयास नहीं करती है. खंडपीठ ने महाधिवक्ता अजीत कुमार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.

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