गिरिडीह के सिविल सर्जन के खिलाफ पांच हजार का जुर्माना

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरिडीह के सिविल सर्जन के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाये. अगली सुनवाई के दाैरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2017 8:36 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरिडीह के सिविल सर्जन के खिलाफ 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाये. अगली सुनवाई के दाैरान जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राम विलास साहू ने याचिका दायर की है.

वे गिरिडीह के जमुआ प्रखंड स्थित अस्पताल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत थे. वर्ष 2014 में सेवानिवृत्ति के बाद उनके बकाया आदि का भुगतान नहीं किया गया. सिविल सर्जन ने दस दिन पूर्व प्रार्थी के खिलाफ अस्पताल से समान चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट को प्रार्थी की अोर से जानकारी दी गयी. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जतायी आैर जुर्माना लगाया.

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