वार्ड पार्षद निर्मल मुखर्जी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

धनबाद: हीरापुर स्थित सृष्टि होटल के मालिक से पांच हजार रुपये रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपित पार्षद निर्मल मुखर्जी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करना था. अदालत ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 6, 2017 9:13 AM
धनबाद: हीरापुर स्थित सृष्टि होटल के मालिक से पांच हजार रुपये रंगदारी मांगे जाने के मामले में आरोपित पार्षद निर्मल मुखर्जी की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. अदालत में पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करना था. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.

अभियोजन से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने जमानत का कड़ा विरोध किया. विदित हो कि 13 अक्तूबर 17 को पार्षद के खिलाफ सुरेंद्र यादव (होटल मालिक) ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

महेंद्र सिंह हत्याकांड में नहीं हो सकी रमेश की पेशी
बगोदर के माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को एडीजे एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में गिरिडीह जेल में बंद रमेश मंडल उर्फ साकीन दा की पेशी नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 20 दिसंबर 17 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 16 जनवरी 05 को माले विधायक महेंद्र सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

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