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मुश्ताक अहमद की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

रांची : सीबीअाइ की विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत में हाइकोर्ट के पूर्व विजिलेंंस रजिस्ट्रार व फैमिली कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश मुश्ताक अहमद की जमानत पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर काे होगी. मुश्ताक अहमद […]

रांची : सीबीअाइ की विशेष न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना की अदालत में हाइकोर्ट के पूर्व विजिलेंंस रजिस्ट्रार व फैमिली कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश मुश्ताक अहमद की जमानत पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर काे होगी.
मुश्ताक अहमद पर राष्ट्रीय निशानेबाज तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल अंसारी के साथ मिल कर तारा शाहदेव काे दहेज के लिए प्रताड़ित करने व धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप है. उन्होंने आठ नवंबर 2017 को सरेंडर किया था. इस मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल तथा उसकी मां कौशर रानी वर्तमान में जेल में है़ं.
क्या है मामला : तारा शाहदेव की ओर से इस मामले में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशर रानी, मुश्ताक अहमद, शेरघाटी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजेश कुमार, पंकज कुमार व अन्य के खिलाफ 23 अगस्त 2014 को जबरन धर्म परिवर्तन, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, कुत्ता से कटवाने सहित कई अन्य आरोप के तहत हिंदपीढ़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. घटना के बाद रंजीत सिंह कोहली व उसकी मां कौशर रानी दिल्ली भाग गये थे. रांची पुलिस ने दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया था. उस समय इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था. मामला देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पास भी पहुंचा था. राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीअाइ को भेजे जाने की अनुशंसा की थी. इसके बाद सितंबर 2015 को सीबीआइ ने मामले को अपने अंडर लिया था.

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